नर्सिंगहोम, मेडिकल दुकान, लैब और क्लीनिक का एचएफआर पंजीकरण अनिवार्य के लिए नोटिस जारी
चतरा, अक्टूबर 1 -- टंडवा, निज प्रतिनिधि। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) के तहत टंडवा प्रखंड के सभी निजी स्वास्थ्य संस्थानों के लिए हेल्थ केयर फैसिलिटी रजिस्ट्री (एचएफआर) में पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। इस संबंध मे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र टंडवा के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डा सुदीप कुमार के द्वारा जारी पत्र ज्ञापांक '646 ' के अनुसार, प्रखंड के सभी नर्सिंग होम, दवा दुकान (थोक/खुदरा), जांच घर, एक्स-रे सेंटर एवं निजी क्लीनिक को एचएफआर में अपना पंजीकरण कराना होगा। यह निर्देश अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग झारखंड के पत्रांक 872 और निदेशक औषधि नियंत्रण निदेशालय के पत्रांक 35 (डी) के आलोक में जारी किया गया है।
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