बुलंदशहर, अगस्त 7 -- बुलंदशहर। विशेष न्यायाधीश (ई.सी. एक्ट) चंद्र विजय श्रीनेत ने वर्ष 2023 को सिकंदराबाद क्षेत्र में नरेश सैनी की चाकू से वारकर अभियुक्त को उम्रकैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने अभियुक्त पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न भरने पर अभियुक्त को अतिरिक्त सजा भुगतना होगी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी आशुतोष सिंह एवं योगेश शर्मा ने बताया कि आरोपी सोनू सैनी पुत्र सुरेश सैनी निवासी मोहल्ला कायस्तवाडा(सिकंदराबाद) द्वारा वर्ष 2023 में वादी कृष्ण सैनी पुत्र नरेश सैनी निवासी मोहल्ला रामबाड़ा(सिकंदराबाद) के पिता नरेश सैनी की चाकू से वारकर हत्या करने की घटना की गयी थी। 9 मार्च 2023 को कोतवाली सिकंदराबाद में मुकदमा दर्ज किया गया था तथा 3 जून 2023 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किये गये। इस अभियोग को...