चतरा, जनवरी 30 -- चतरा संवाददाता नगरपालिका आम निर्वाचन-2026 की अधिसूचना जारी होते ही चतरा जिले में चुनावी शांति और अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। एसडीओ मोहम्मद जहूर आलम ने पूरे नगर परिषद क्षेत्र में धारा 163 के तहत व्यापक निषेधाज्ञा आदेश जारी कर दिया है, जो चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति तक प्रभावी रहेगा। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद भीड़, हथियार और जुलूस पर कड़ा प्रतिबंध है। पांच या इससे अधिक व्यक्तियों का समूह बनाकर इकट्ठा होना वर्जित है। परंपरागत हथियार-लाठी, डंडा, पत्थर, किसी भी प्रकार के घातक हथियार, आग्नेयास्त्र और विस्फोटक पदार्थ के लाने-ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध लागू रहेगा। उसी प्रकार किसी भी प्रकार के जुलूस, रैली या आमसभा के लिए सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति अनिवार्य होगी। हाट-बाजार, भीड़-भाड़ वाले स्...