पाकुड़, मई 26 -- नगर परिषद पाकुड़ क्षेत्र में संचालित मांस दुकानों और वधशालाओं पर अब सख्ती बढ़ा दी गई है। नगर परिषद कार्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार मांस विक्रेताओं को निर्धारित मानकों का कड़ाई से पालन करना होगा। इसके लिए पदाधिकारियों और कर्मियों की प्रतिनियुक्ति करते हुए जांच के लिए रोस्टर भी जारी कर दिया गया है।

जांच टीम की नियुक्ति जारी आदेश के अनुसार, झारखंड उच्च न्यायालय के निर्देश तथा नगर परिषद की स्थायी समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में नगर क्षेत्र की वधशालाओं की नियमित जांच की जाएगी। जांच टीम प्रत्येक दिन सुबह वधशालाओं का निरीक्षण करेगी और जांच के बाद ही पशुवध की अनुमति दी जाएगी। नगर परिषद की ओर से स्पष्ट किया गया है कि किसी भी वधशाला में प्रतिदिन अधिकतम 10 बकरों/बकरियों के वध की ही अनुमति होगी। इसके अलावा दुकानदारों ...