नई दिल्ली, सितम्बर 30 -- जिले के आदर्श नगर पालिका क्षेत्र स्थित बड़ा पुल चौराहा पर सालों पहले बनी मजार को अब हटाया जाएगा। हाईकोर्ट ने मजार पक्ष की याचिका खारिज करते हुए अवैध अतिक्रमण हटाने का आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट फैसले के बाद अब प्रशासन की ओर से कार्रवाई का इंतजार है। मामला लंबे समय से चल रहा था। नगर पालिका ने पहले ही इस मजार को अतिक्रमण मानते हुए नोटिस जारी कर दिया था और संबंधित पक्ष से स्वयं हटाने के निर्देश दिए थे। लेकिन मजार कमेटी के लोगों ने इस पर आपत्ति जताते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी थी। अब कोर्ट ने उनकी याचिका को निरस्त कर दिया है। नगर पालिका अध्यक्ष डॉ. धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू ने बताया कि बड़ा पुल चौराहा पर बनी मजार अवैध अतिक्रमण की श्रेणी में आती है। नगर पालिका ने नोटिस जारी कर अपनी सभी कानूनी प्रक्रिया पूरी क...
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