बिहारशरीफ, फरवरी 26 -- नगर पंचायत में खुले में मांस मछली बेचे तो भरना होगा जुर्माना कारोबारियों को लेना होगा लाइसेंस, मानक के अनुसार चलानी होगी दुकान चंडी, एक संवाददाता। नगर पंचायत क्षेत्र में खुले में मांस मछली बेचने वालों की खैर नहीं। नगर में मांस मछली बेचने के लिए लाइसेंस लेना होगा। लाइसेंस नहीं लेने वालों से जुर्माना लिया जाएगा। कारोबारियों को हर हाल में लाइसेंस लेकर मानक के अनुसार दुकान खोलनी होगी। चंडी बाजार, पुलपर, जैतीपुर समेत खुले में फूटपाथों पर मांस मछली बेची जा रही है। इससे शहरवासियों को काफी परेशानी होती है। कार्यपालक पदाधिकारी डॉ. अनुपमा कुमारी ने कहा कि शहर में कहीं भी खुले में मांस मछली नहीं बिकेगा। ऐसे लोग चेत जाएं, वरना जुर्माना वसूला जाएगा।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...