धनबाद, अप्रैल 30 -- शहर के होटल और विवाह भवन बिना रजिस्ट्रेशन के ही चल रहे हैं। नगर निगम की जांच टीम की रिपोर्ट से इसका खुलासा हुआ। नगर निगम एक्ट के अनुसार शहर में जितने भी होटल-मैरिज हॉल हैं, सभी को नगर निगम से रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। नगर निगम टीम ने शहर में दस होटल-मैरिज हॉल की जांच की। जांच के क्रम में सभी होटल मैरिज हॉल बिना रजिस्ट्रेशन के चलते हुए पाया गया। नगर आयुक्त निर्देश पर नगर निगम की इंफोर्समेंट टीम ने शहर के अलग-अलग इलाके में निबंधन की जांच की। इसमें होटल, रिसोर्ट, लॉज, हॉस्टल में पहुंचकर निगम से निबंधन का पेपर मांगा गया। किसी भी जगह पर निगम से रजिस्ट्रेशन का पेपर नहीं मिला। होटल-मैरिज हॉल के रजिस्ट्रेशन नहीं होने से निगम को राजस्व का नुकसान हो रहा है। जांच टीम में फूड इंस्पेक्टर अनिल कुमार थे。

रजिस्ट्रेशन कराने का नि...