नगर निगम शहीद की पत्नी को आवंटित करें जमीन
मेरठ, अप्रैल 6 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेरठ की अबरीशा खातून पत्नी शहीद अजमेर अली कीर्ति चक्र सम्मानित को जमीन आवंटित करने के लिए नियमानुसार नगर आयुक्त को छह सप्ताह में निर्णय लेने का आदेश पारित किया है। याची के अधिवक्ता सुनील चौधरी ने बताया कि पक्ष को सुनकर हाईकोर्ट ने याची की मांग पर नियमानुसार नगर आयुक्त को छह सप्ताह में निर्णय लेने का आदेश पारित किया है। वीर नारी अबरीशा खातून ने बताया कि ग्राम शोभापुर रोहटा रोड निवासी उनके पति 1987 में आर्मी सैपर आपरेटर के रूप में लेह लद्दाख में तैनात थे। उन्हें शून्य से नीचे तापमान पर बर्फ हटाने के लिए तैनात किया था। इस ऑपरेशन के दौरान वह डोजर के साथ हिमस्खलन में दब गए। अजमेर अली ने कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए असाधारण साहस का प्रदर्शन किया था। जिसके लिए राष्ट्रपति ने 22 मार्च 1987 को शहीद अजमे...
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