मुजफ्फरपुर, जून 15 -- मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता। वाहनों में प्रेशर हॉर्न को लेकर परिवहन विभाग अब कार्रवाई के मूड में आ गया है। इसको लेकर राज्य परिवहन विभाग ने सभी नगर निगमों के आयुक्तों के अलावा अन्य विभागीय प्रमुखों को भी पत्र लिखा है। इसमें प्रेशर हॉर्न के प्रयोग को कानूनी अपराध बताते हुए सरकारी विभागों में संचालित वाहनों से इसे हटाने का निर्देश दिया है।राज्य परिवहन आयुक्त आरिफ अहसान ने प्रदेश के सभी नगर निगम के आयुक्तों सहित अन्य नगर निकायों के प्रमुखों को विभागीय वाहनों में प्रयुक्त होनेवाले प्रेशर हॉर्न को अविलंब हटाने को कहा है। वाहनों में प्रेशर हॉर्न के प्रयोग को उन्होंने केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली 1989 के नियम 120 (2) और पर्यावरण संरक्षण नियमावली 1986 के अनुसूची 4 का उल्लंघन माना है। यह भी पढ़ें- नगर निगम के वाहनों में प्रेशर ह...