गोरखपुर, मई 29 -- गोरखपुर। प्रमुख संवाददाता नगर निगम नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत एक अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त कर्मचारियों की सेवाकाल में मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को पारिवारिक पेंशन देगा। अपर नगर आयुक्त प्रमोद कुमार द्वारा इस बाबत नगर निगम सदन की बैठक में प्रस्ताव लाया जाएगा।उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-1548/09.01.2021-260सा0/2018- 10 सितम्बर 2021 का उल्लेख करते हुए तैयार किए गए प्रस्ताव में कहा गया है कि ऐसे कर्मचारियों के मृतक होने की स्थिति में सेवानिवृत्ति उपादान, मृत्यु उपादान एवं पारिवारिक पेंशन का भुगतान उनके आश्रितों को मिलेगा। निगम में मृतक आश्रितों द्वारा लगातार पारिवारिक पेंशन की मांग की जा रही थी, जिसके क्रम में यह प्रस्ताव संज्ञान एवं स्वीकृति के लिए निगम सदन में लाया जाएगा। यह भी पढ़ें- पेंशन से जुड़े नियम में बदला...