सीतामढ़ी, मई 3 -- सीतामढ़ी। राज्य में सुनियोजित शहरी विकास को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष क्षेत्र व कोर क्षेत्र के चयन, उनके नामकरण एवं उन क्षेत्रों में भूमि के क्रय-विक्रय व हस्तांतरण के साथ भवनों के निर्माण पर 24 अप्रैल से रोक लगाने की स्वीकृति नगर विकास एवं आवास विभाग ने दिया है। जिसमे सीतामढ़ी (सीतापुरम टाउनशिप) को शामिल किया गया है। 10 हजार एकड़ की मिली स्वीकृति : जिला अवर निबंधक पंकज कुमार बसाक ने बताया कि सीतामढ़ी टाउनशिप विशेष एरिया के लिए 10 हजार एकड़ भूमि को लिया जा रहा है।जिसमे 532 एकड़ को कोर एरिया के रूप में चिन्हित किया गया है। इस फैसले का सबसे ज्यादा असर डुमरा प्रखंड के करीब 16 राजस्व गांवों पर पड़ रहा है। यह भी पढ़ें- सीतापुरम टाउनशिप पर मांगे दावे-आपत्ति, सुझावसरकारी उद्देश्य रजिस्टार ने बताया कि सरकार का उद्देश्य अवैध ...
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