नगरीय क्षेत्र के वृद्धावस्था पेंशन पाने को देना होगा स्व घोषणा पत्र
देवरिया, जून 11 -- देवरिया, निज संवाददाता। शासन ने नगर निकायों में रह रहे 60 वर्ष उम्र के बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन पाने के लिए आवेदन पत्र में आंशिक संशोधन किया है। इसमें उन्हें निर्धारित चार दस्तावेजों में से किसी एक के अलावा उम्र की सत्यता के लिए उन्हें स्वघोषणा पत्र देना अनिवार्य होगा। इसे लेकर लेकर जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने शासनादेश का हवाला देते हुए सभी उपजिलाधिकारियों को पत्र जारी किया है।
आवेदन के लिए नए दिशा-निर्देश भारत सरकार के दिशा-निर्देश के क्रम में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित वृद्धावस्था पेंशन योजना के आवेदन के लिए आवेदक की आयु की गणना हेतु आधार कार्ड में अंकित जन्म तिथि को आयु के प्रमाण के रूप में मान्यता नहीं किये जाने का आदेश निर्गत है। इसके लिए कुटुंब रजिस्टर में अंकित जन्म तिथि को मान्य किया गया है। वहीं व...
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