नक्सली संगठन के सदस्य योगेंद्र को जमानत नहीं
रांची, जुलाई 15 -- रांची। प्रतिबंधित नक्सली संगठन से संबंध और अवैध हथियार रखने के मामले में जेल में बंद योगेंद्र गंझू की अपर न्यायायुक्त कुलदीप की कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी। आरोपी 14 जुलाई 2025 से न्यायिक हिरासत में है। उसके खिलाफ मैक्लुस्कीगंज थाना में दर्ज मामले में ट्रायल चल रहा है। अभियोजन के अनुसार, गुप्त सूचना पर 14 जुलाई 2025 को बंगला चट्टी नदी के पास छापेमारी में चार संदिग्धों को पकड़ा गया था। गंझू के पास से एक देसी पिस्तौल और तीन जिंदा कारतूस बरामद हुए थे। जांच में आरोपियों के प्रतिबंधित नक्सली संगठन के लिए व्यवसायियों और ईंट-भट्ठा संचालकों से लेवी वसूली की साजिश में शामिल होने का आरोप है। यह भी पढ़ें- आरोपी बांग्लादेशी नागरिक को जमानत नहीं
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