मुजफ्फरपुर, मार्च 7 -- मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान टीम। नक्सली वारदात के आरोपितों देवरिया थाने के लखनौरी गांव अनिल राम उर्फ सुमित उर्फ नवीन और मोतीपुर थाने के लखनसेन गांव के कमलेश भगत को पटना स्थित एनआईए के विशेष कोर्ट ने दोषी करार दिया है। न्यायाधीश मधुकर सिंह ने आर्म्स एक्ट और विस्फोटक अधिनियम के तहत शुक्रवार को दोनों को दोषी करार दिया। सजा की बिंदु पर सुनवाई शनिवार को होगी। दोनों के विरुद्ध नक्सली वारदात में शामिल होने के साक्ष्य नहीं मिले है।इसके अलावा पांच अन्य आरोपितों के विरुद्ध भी नक्सली वारदात में शामिल होने का साक्ष्य नहीं मिलने पर विशेष कोर्ट ने बरी कर दिया है। बरी होने वालों में दिलीप राम उर्फ दिलीप कुमार, उमेश यादव उर्फ अभिमन्यु उर्फ राजेंद्र, संजय राम उर्फ अजय जी उर्फ सुधीर भगत और दिलीप सहनी उर्फ नितेश शामिल हैं।पुलिस ने अनिल रा...