नकल कराने के आरोपी पर्यवेक्षक को रहना पड़ेगा जेल में
रांची, जून 23 -- रांची। झारखंड प्रशिक्षित माध्यमिक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2025 में कथित गड़बड़ी और नकल कराने के मामले में जेल में बंद आरोपी पर्यवेक्षक अविनाश कुमार उर्फ अवनीश कुमार को राहत नहीं मिली। एजेसी-1 योगेश कुमार की अदालत ने उसकी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी। टाटासिलवे थाना कांड संख्या 54/2026 में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, 8 मई 2026 को महालोंग स्थित वीरुपाक्ष डिजिटल हब परीक्षा केंद्र में परीक्षा के दौरान एक अभ्यर्थी के पास से पर्ची बरामद हुई थी। जांच में सीसीटीवी फुटेज से अविनाश कुमार और एक अन्य व्यक्ति की संदिग्ध भूमिका सामने आई। यह भी पढ़ें- -एसएससी जीडी कांस्टेबल ऑनलाइन परीक्षा में फर्जीवाड़ा कराने वाले आरोपियों की जमानत याचिका खारिज यह भी पढ़ें- केंद्राधीक्षक के बयान पर पकड़े गए फजी परीक्षार्थी के खिलाफ दर्ज हुई प...
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