औरैया, मार्च 31 -- औरैया, संवाददाता। नकली सोना असली बताकर ठगी करने और दुकान से सामान व नकदी पार करने के मामले में न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए सात दोषियों को चार-चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक दोषी पर तीन-तीन हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट निधि सिसोदिया की अदालत ने करीब छह माह पुराने इस मामले में सुनवाई पूरी करते हुए यह फैसला सुनाया। दोषियों में उड़ीसा के जाजपुर जिले के निवासी दुखिया नायक, प्रताप सोंधी, राजू, माइकल शिवा, सिखा, मीणा सरसा और दुर्गा प्रधान शामिल हैं, जिनमें तीन महिलाएं भी हैं। अभियोजन पक्ष के अनुसार शहर के सदर बाजार होमगंज निवासी सत्यजीत ने कोतवाली औरैया में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी खानपुर चौराहे पर वैष्णवी ट्रैवल्स न...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.