लखनऊ, सितम्बर 3 -- लखनऊ, विधि संवाददाता। आईसीआईसीआई बैंक में नकली नोट जमा कराने के अरोपी मुकेश सिंह को एडीजे उमाकांत जिन्दल ने पांच वर्ष के कारावास की सजा के साथ साथ तीस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। सरकारी वकील एम पी तिवारी ने बताया कि इस मामले में आईसीआईसीआई बैंक शाखा हजरतगंज की उप शाखा प्रबंधक भूमिका जोशी ने 4 अगस्त 2010 को थाना हजरतगंज में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।जिसमें बताया कि हुसैनगंज निवासी मुकेश सिंह हजरतगंज स्थित शाखा में गणेश ट्रेवल्स के खाते में जमा करने के लिए 49,500 रुपये लेकर पहुंचा था। बैंक कर्मचारियों ने नोटों की जांच की तो उसमें 500-500 रुपये के 31 नोट जाली पाए गए। इनकी कुल कीमत 15,500 रुपये थी। थाना हजरतगंज की पुलिस ने सूचना पर जाली नोटों को कब्जे में लेकर मुकदमा दर्ज किया था । विवेचना के बाद पुलिस ने दोषी के विरुद्ध जा...