पीलीभीत, मई 9 -- पीलीभीत। उन्नीस साल पहले नकली नागमणी व चरस के साथ पकड़े गए चार गैंगस्टर आरोपियों को अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायधीश गैंगस्टर एक्ट अनु सक्सेना ने दोषी पाते हुए जुर्माना सहित पांच-पांच साल की सजा सुनाई। अभियोजन के मुताबिक थाना कोतवाली के एसआई पी के सिंह ने थाना कोतवाली में जुबानी सूचना दर्ज कराई कि वह हमराही पुलिस कर्मी 10 मार्च 2007 को चौकी ठेका क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। जोशी टोला तिराहे पर पहुंचने पर एसओजी कांस्टेबिल आशुतोष राय ने सूचना दी कि यशवंतरी मंदिर के पीछे बाहर के कुछ लोग मौजूद हैं। सभी असलहों से लैस हैं और नागमणी का सौदा कर रहे हैं। यह भी पढ़ें- गांजा तस्करी मामले में तीन को 11 वर्षों की सजा मुख्य मंदिर पर पहुंचे। मंदिर के पूर्वी दाहिने कोने से छिपकर देखा तो मंदिर के पीछे पांच लोग बैठे आपस में नागमणी के खरीदद...