विकासनगर, फरवरी 26 -- सेलाकुई थाना क्षेत्र में नकली दवाओं से जुड़े मामले में आरोपी नरेश धीमान की जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नंदन सिंह आदालत ने मामले की गंभीरता और नई जांच रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला सुनाया। अभियोजन के अनुसार आरोपी के कब्जे से भारी मात्रा में दवाएं बरामद हुई थीं। जांच में वे मानक के अनुरूप नहीं पाई गईं। कई टैबलेट नकली निकलीं। आरोपी के पास दवाओं के निर्माण या भंडारण का लाइसेंस भी नहीं था। अदालत ने माना कि मामला जनस्वास्थ्य से जुड़ा गंभीर अपराध है। जांच रिपोर्ट में आरोपी की सक्रिय भूमिका सामने आई है। ऐसे में जमानत देने का पर्याप्त आधार नहीं है।

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