लखनऊ, अगस्त 6 -- लखनऊ, विधि संवाददाता। भारी मात्रा में नकली दवाओं को अमीनाबाद में खपाने जा रहे आरोपी भूपेंद्र सिंह की जमानत अर्जी को सत्र न्यायाधीश मलखान सिंह ने खारिज कर दिया है।जमानत के विरोध में अदालत को बताया गया कि गत 16 जुलाई को लगभग 6:30 बजे किसान पथ के निकट ओमनी वैन संख्या यूपी 32 बी डब्ल्यू 7091 की तलाशी ली गई थी। भारी मात्रा में नकली दवाएं बरामद हुई थीं। अदालत कोई को यह भी बताया गया कि इस वैन को आरोपी भूपेंद्र सिंह ही चल रहा था। बताया गया है कि वैन के अंदर से प्रतिबंध रुबिरेड एवं अलकासोल दवाई बरामद हुई थी। नकली रैपर लगे हुए थे। अदालत को बताया गया कि पूछताछ के दौरान आरोपी भूपेंद्र सिंह ने स्वीकार किया था कि सभी दवाएं नकली हैं। वह अमीनाबाद ले जा रहा था। अदालत को यह भी बताया गया कि इन नकली दवाओं का अवैध भंडारण बिक्री एवं आपूर्ति का...