नई दिल्ली, जनवरी 23 -- नकद के बदले सवाल मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को लोकपाल को दो महीने का अतिरिक्त समय दिया है। हाईकोर्ट ने यह समय टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ सीबीआई को चार्जशीट दाखिल करने की मंजूरी देने के मुद्दे पर विचार करने के लिए दिया है। न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल एवं न्यायमूर्ति हरीश वैद्यनाथन शंकर की पीठ ने स्पष्ट किया कि अब समय बढ़ाने वाला कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। टीएमसी नेता मोइत्रा व सीबीआई की ओर से पेश हुए वकीलों ने कहा कि वे लोकपाल की ओर से आरोप पत्र दाखिल करने की मंजूरी देने के लिए और दो महीने का समय मांगने का विरोध नहीं कर रहे हैं। पीठ ने आदेश दिया कि लोकपाल द्वारा मामले को निस्तारित करने की अवधि दो महीने के लिए बढ़ाई जाती है। हाईकोर्ट ने 19 दिसंबर, 2025 को लोकपाल के उस आदेश को रद्द कर दिया, ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.