बांका, दिसम्बर 5 -- धोरैया(बांका)संवाद सूत्र राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत माह जनवरी 2026 से अगले आदेश तक खाद्यान्न क़े मासिक उपावंटन में बदलाव किया गया है। बदलाव करते हुए कहा गया है की वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से अच्छादीत अंत्योदय एवं पूर्विकताप्राप्त श्रेणी क़े लाभुकों क़े लिए 1:4 क़े अनुपात में खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। जिसमे अंत्योदय परिवार को 7 किलो गेहूं और 28 किलो चावल तथा पूर्विकताप्राप्त लाभुकों को 1किलो गेहूं व 4 किलो चावल उपलब्ध कराया जा रहा है। उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग भारत सरकार क़े द्वारा राज्य अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से अच्छादित अंत्योदय एवं पूर्वीकता प्राप्त लाभुकों क़े लिए बदलाव करते हुए अंत्योदय लाभुकों क़े लिए 1...
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