नए वाहनों की थर्ड पार्टी बीमा अवधि बढ़ाने का निर्देश
नई दिल्ली, अगस्त 4 -- सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को महत्वपूर्ण फैसले में नई कारों के लिए थर्ड-पार्टी बीमा अवधि को 4 साल और नए दो-पहिया वाहनों के लिए 6 साल तक करने का निर्देश दिया है। पहले यह अवधि कारों के लिए 3 साल और मोटरसाइकिल के लिए 5 साल थी। जस्टिस संजय करोल और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने थर्ड पार्टी बीमा अवधि बढ़ाने का आदेश देते हुए कहा कि आठ साल पहले जारी इस निर्देश के बावजूद, कई वाहन बिना बीमा के हैं। पीठ ने बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) और जनरल इंश्योरेंस काउंसिल की आपत्तियों को दरकिनार करते हुए यह आदेश दिया। जस्टिस करोल ने आदेश में कहा कि '8 साल पहले दिए गए निर्देश के बाद भी, बड़ी संख्या में वाहन बिना बीमा के हैं। हालांकि इरडा और जीआईसी ने सिफारिश की है कि इस अवधि को न बढ़ाया जाए, लेकिन हमारा मानना है कि सड़क सुरक्षा...
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