प्रधान संवाददाता, अप्रैल 1 -- शहरी निकायों में कचरा प्रबंधन को अधिक प्रभावी और पर्यावरण अनुकूल बनाने को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 एक अप्रैल से लागू होगा। यह नियम पटना नगर निगम सहित सभी निकायों के सरकारी, गैर सरकारी, घरेलू, वाणिज्यिक और गैर आवासीय प्रतिष्ठानों पर लागू होगा। कचरा अलग-अलग डस्टबिन में रखना होगा। सफाईकर्मी मिश्रित कचरा नहीं लेंगे। कचरा संग्रह करने वाले वाहनों की व्यवस्था नहीं होने पर पदाधिकारियों पर कार्रवाई होगी। हर घर, दुकान, संस्थान और प्रतिष्ठान को अपने परिसर में ही कचरे को चार श्रेणियों में अलग-अलग रखना होगा। स्ट्रीट वेंडरों और विक्रेताओं को भी अपने ठेले या स्टॉल पर गीला और सूखा कचरा अलग-अलग ही रखना होगा और उसे केवल डोर टू डोर कचरा वाहन या निगम की ओर से चिह्नित डिपो में जमा करना होगा।थोक कचरा उत्पादकों के लिए पंजीयन अ...
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