नए आयकर कानून के तहत छूट के कई प्रावधान : अपर आयुक्त
पटना, अगस्त 11 -- पटना के अपर आयकर आयुक्त (छूट) परिक्षेत्र-1 ललित कुमार ने राज्य के प्रमुख आयकर दाताओं और इससे संबंधित लोगों को नए आयकर कानून, 2025 के तहत किए गए छूट के प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नया आयकर कानून एक अप्रैल 2026 से लागू हो चुका है। वहीं, सहायक आयकर आयुक्त (छूट) अंचल पटना, डॉ. कोमल अग्रवाल की ओर से पीपीटी के माध्यम से नए आयकर कानून एवं उसके प्रमुख प्रावधानों की जानकारी दी गई। दोनों आयकर अधिकारी मंगलवार को स्थानीय होटल में नए आयकर अधिनियम, 2025 में छूट से संबंधित प्रावधानों को लेकर आउटरीच कार्यक्रम सह सेमिनार को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि नए कानून में कई सकारात्मक बदलाव किए गए है। वहीं, पुराने आयकर अधिनियम, 1961 के जटिलता को नए आयकर अधिनियम के माध्यम से दूर करते हुए उसे सरल, सुगम और सुस्पष्ट किया गया...
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