नई दिल्ली, अप्रैल 11 -- दिल्ली की नई ड्राफ्ट EV पॉलिसी से जुड़ी डिटेल सामने आ गई है। परिवहन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड की गई ड्राफ्ट दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2026-2030 में दिल्ली में रजिस्टर्ड 30 लाख रुपए से ज्यादा एक्स-शोरूम कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों को रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में कोई छूट नहीं दी जाएगी। यानी जिन इलेक्ट्रिक कारों की एक्स-शोरूम कीमत 30 लाख रुपए से कम होगी, उन पर ये छूट दी जाएगी। ऐसे में यदि अब दिल्ली में इलेक्ट्रिक कार खरीदी जाए तो उस पर कितना फायदा मिल सकता है, इस गणित को समझते हैं। सरकार की इस नई EV पॉलिसी का फायदा इलेक्ट्रिक कार खरीदने वाले लोगों को अगले 4 साल यानी 31 मार्च, 2030 तक मिलेगा। एक आधिकारिक आदेश के अनुसार, दिल्ली सरकार ने अगले 30 दिनों के लिए इस ड्राफ्ट पॉलिसी पर जनता से फीडबैक और कमेंट भी मांगे ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.