कानपुर, अगस्त 27 -- कानपुर। चार में तीन श्रम संहिताओं को प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने भी मंजूरी दे दी। सेवायोजकों को श्रम नियमों का अनुपालन करना अब कानूनी बाध्यता हो गई। ऐसे में सभी सेवायोजक यह सुनिश्चित करें कि श्रम नियमों का शत-प्रतिशत अनुपालन हो। यह बातें प्रदेश की श्रमायुक्त सौम्या अग्रवाल ने कही। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश में श्रमिकों की सुरक्षा मजबूत होगी। दूसरे श्रम व्यवस्था में सरकार की मंशापूर्ण हो सकेगी। श्रम कानूनों की जटिलता को दूर करते हुए सरकार ने चार श्रम संहिता बनाया, जिसमें 29 श्रम कानूनों को समेकित कर दिया। नई श्रम संहिता में कार्यस्थल को अधिक सुरक्षित, कार्य सुगम बनाने, रोजगार के अवसर बढ़ाने, सेवायोजको के लिए श्रम कानूनों के अनुपालन को सुगम बनाने के लिए तथा श्रम कानून व प्रवर्तन कार्य को आधुनिक स्वरूप प्रदान करने की व्य...