गुड़गांव, जुलाई 3 -- गुरुग्राम, अमर मौर्य। नई न्यूनतम मजदूरी का लाभ की जानकारी पोर्टल पर देनी होगी। पिछले माह एक साल से बंद पड़े श्रमिक पंजीकरण पोर्टल को खोल दिया गया है। ई-गवर्नेंस पोर्टल पर नए नियमों के तहत अब आवेदन कर सकते हैं। इसमें निर्माण मजदूर, दुकानों पर काम करने वाले कर्मचारी शामिल है। जिले में एक अप्रैल 2026 से नई न्यूनतम मजदूरी दरें (नया वेतन) लागू की गई हैं। ठेका व आउटसोर्स कर्मचारियों को इसका लाभ देना अनिवार्य किया किया है। नए वेतन की जानकारी व भुगतान सुनिश्चित करने के लिए नियोक्ताओं को हरियाणा श्रम ई-गवर्नेंस पोर्टल पर पंजीकृत करना और अपडेट करना होता है। जिसके लिए पोर्टल खोल कर आवेदन मांगे गए है। इसमें निर्माण मजदूर, दुकानों पर काम करने वाले कर्मचारी शामिल है

पंजीकृत श्रमिकों को 33 योजना का लाभ मिलेगा: श्रम विभाग के अनुसार ...