नई टिहरी में स्टांप शुल्क चोरी के छह मामलों में 8.84 लाख का जुर्माना
देहरादून, जून 16 -- नई टिहरी। एडीएम शैलेंद्र सिंह नेगी के न्यायालय में लंबित स्टांप वादों की सुनवाई करते हुए स्टांप शुल्क की कमी से संबंधित छह मामलों का निस्तारण किया गया है। मामलों में पाया गया कि संबंधित पक्षकारों की ओर से संपत्तियों के वास्तविक स्वरूप को छिपाकर और भूमि के उपयोग की गलत जानकारी प्रस्तुत कर स्टांप शुल्क की चोरी की गई है। न्यायालय की ओर कमी स्टांप शुल्क के अतिरिक्त अर्थदंड व विलेख निष्पादन की तिथि से निर्णय की तिथि तक 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से जुर्माना लगाया गया है। उक्त मामले में ऋषिकेश के छह लोगों की ओर से व्यवसायिक भूमि को आवासीय प्रयोजन के लिए दर्शाकर स्टांप शुल्क चोरी करने के मामले में जुर्माना अधिरोपित किया गया है। यह भी पढ़ें- नई टिहरी में स्टांप शुल्क चोरी के छह मामलों में 8.84 लाख का जुर्माना इस प्रकार न्यायाल...
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