नई टिहरी में मारपीट के आरोप में पुलिसकर्मी सहित दो अभियुक्तों को दो-दो वर्ष के कारावास की सजा
देहरादून, जुलाई 7 -- नई टिहरी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट टिहरी रिंकी साहनी की अदालत ने लड़ाई-झगड़ा और मारपीट के आरोप में पुलिस निरीक्षक सहित दो अभियुक्तों को दोषसिद्ध पाते हुए दो-दो वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों अभियुक्तों को पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित है। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्तों को दस-दस दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगना होगा। नई टिहरी निवासी दीवान सिंह बागड़ी ने 16 दिसंबर, 2022 को कोतवाली नई टिहरी में लिखित तहरीर दर्ज कराई। जिसमें बताया कि 14 दिसंबर की रात्रि को करीब साढ़े दस बजे उनके पुत्र नीरज बागड़ी का कर्मचारी अभिषेक शाह एक अन्य कर्मचारी सतीश चंद्र को घर छोड़कर वापस लौट रहा था। इस दौरान पोस्ट आफिस मुख्य सड़क के पास विक्की चौधरी और रजनीश सिंह शराब के नशे में तीव्र गति से कार लेकर आ र...
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