नई दिल्ली, अगस्त 4 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को महत्वपूर्ण फैसले में नई कारों के लिए थर्ड-पार्टी बीमा की अवधि को ‌4 साल और नए दो-पहिया वाहनों के लिए ‌6 साल तक करने का ‌निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के 2018 के निर्देशों के अनुसार फिलहाल कारों के लिए थर्ड पार्टी बीमा की अवधि 3 साल और दो-पहिया वाहनों के लिए 5 साल है। यह भी पढ़ें- नए वाहनों की थर्ड पार्टी बीमा अवधि बढ़ाने का निर्देशथर्ड-पार्टी बीमा की अवधि बढ़ाना जस्टिस संजय करोल और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने थर्ड पार्टी बीमा की अवधि बढ़ाने का आदेश देते हुए कहा कि 'आठ साल पहले जारी इस निर्देश के बावजूद, कई वाहन बिना बीमा के हैं।' पीठ ने बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा ) और जनरल इंश्योरेंस काउंसिल की आपत्तियों को दरकिनार करते हुए यह आदेश दिया है। जस्टिस कर...