नई दिल्ली, सितम्बर 25 -- कांग्रेस को पश्चिम की नंदीग्राम विधानसभा सीट के होने वाले उपचुनाव से पहले बड़ा झटका लगा है। पार्टी के उम्मीदवार मिलन प्रधान को सिंगल बेंच से मिली राहत को कलकत्ता हाई कोर्ट की डिविजन बेंच ने शुक्रवार को रद्द कर दिया है। यह मामला मिलन के 2007 के क्रिमिनल केस से जुड़ा हुआ है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रवींद्र घुगे की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि इस तरह के क्रिमिनल लॉ में किसी भी आरोपी को इस तरह से अंतरिम सुरक्षा का प्रावधान नहीं दिया गया है। अगर आरोपी को गिरफ्तारी की आशंका है तो वह अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर कर सकता है और अगर गिरफ्तारी हो गई है तो जमानत की मांग करते हुए भी याचिका दायर कर सकता है। बेंच में जस्टिस ओम नारायण राय भी शामिल हैं। गुरुवार को आए एक आदेश में मिलन को राहत मिली थी और पुलिस को निर्देश दिया गय...