चम्पावत, अगस्त 23 -- चम्पावत। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की ओर से संचालित नंदा गौरा योजना के तहत पात्र लाभार्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जिला कार्यक्रम अधिकारी पीसी बृजवाल ने बताया कि इस योजना का लाभ एक परिवार की अधिकतम दो जीवित पात्र बालिकाएं प्राप्त कर सकती हैं। योजना के प्रावधानों के अनुसार कन्या शिशु के जन्म पर ग्यारह हजार रुपये की धनराशि दिए जाने की व्यवस्था है। इसके अलावा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण कर स्नातक या डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाली अविवाहित बालिकाओं को इक्यावन हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में नवजात पात्र शिशुओं के अभिभावक विभागीय पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं, जिसके लिए बालिका के जन्म से छह माह के भीतर ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है...