प्रयागराज, फरवरी 16 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि ध्वस्तीकरण की कार्यवाही करते समय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए। कोर्ट ने कहा कि अदालत के निर्देशों की अवहेलना पर यह अदालत अपने आदेश की अवहेलना मानते हुए अवमानना की कार्रवाई करेगी। वाराणसी की गौसिया की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति सुधांशु चौहान की खंडपीठ ने याची के अधिवक्ता प्रशांत मिश्र को सुनकर यह आदेश दिया है। याची का कहना था कि उसका बेटा एक आपराधिक मुकदमे में शामिल है। उसे आशंका है कि अधिकारी उसका घर तोड़ सकते हैं। क्योंकि कुछ दिनों से अधिकारी उसके घर की नाप जोख कर रहे हैं। हालांकि याची कोई ऐसा नोटिस नहीं दिखा सकी जिसमें उससे स्पष्टीकरण मांगा गया हो। कोर्ट का कहना था कि इस स्तर पर यह नहीं ...