ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर स्थगन आदेश
अलीगढ़, मई 21 -- अलीगढ़। एडीए जिस अवैध निर्माण को बुधवार को ढहाने की तैयारी में था उस पर मंडलायुक्त न्यायालय ने अंतरिम स्थगन आदेश जारी कर दिया। । मेडिकल रोड के जी प्लस टू भवन से जुड़ा मामला है। एडीए ने भवन को अवैध निर्माण मानते हुए ध्वस्तीकरण का आदेश दिया था। भवन स्वामी मोहम्मद मुकीम ने मंडलायुक्त न्यायालय में अपील की थी। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई एडीए ने प्रस्तावित की थी। मंडलायुक्त कोर्ट ने वादी को पूरा सुने जाने का आदेश देते हुए स्थगन आदेश जारी किया। यह भी पढ़ें- नगर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर रोक
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