गढ़वा, फरवरी 19 -- गढ़वा, प्रतिनिधि। उपायुक्त दिनेश यादव ने ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए जिलास्तर पर एक आदेश जारी किया गया है। उच्च न्यायालय की ओर से ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए आदेश पारित किया गया है। इसके लिए उपायुक्त की ओर से जिले अनुमंडल और प्रखंड स्तर पर पदाधिकारी प्राधिकृत किए गए हैं। उक्त पदाधिकारी आमजनों से प्राप्त शिकायतों पर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। आदेश में मुख्यतः रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बिना अनुमति के किसी भी लाउडस्पीकर/डीजे/साउंड सिस्टम पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने, सभी अस्पतालों, नर्सिंग होम और शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर के दायरे को बिस्तरों की संख्या/क्षमता की परवाह किए बिना मौन क्षेत्र मानने, सार्वजनिक स्थानों पर शोर स्तर से अधिक नहीं होने और उल्लंघन की किसी भी शिकायत पर ध्वनि प्रवर्धन उपकरण, सार्वजन...
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