नई दिल्ली, जून 11 -- साकेत जिला अदालत ने यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ दर्ज एक आपराधिक शिकायत पर पुलिस से एक्शन टेकन रिपोर्ट (एटीआर) तलब की। अदालत में दायर याचिका में राठी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट निहारिका कुमार शर्मा की अदालत ने आदेश में साकेत साइबर क्राइम थाने के एसएचओ को निर्देश दिया कि वह यह बताएं कि शिकायतकर्ता की ओर से कोई शिकायत थाने में दी गई है या नहीं और यदि दी गई है तो उस पर क्या कार्रवाई की गई। शिकायतकर्ता अधिवक्ता अमिता सचदेवा ने आरोप लगाया कि ध्रुव राठी ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया, जिसमें भगवान श्रीराम और माता सीता सहित अन्य हिंदू देवी-देवताओं के बारे में आपत्तिजनक और अपमानजनक टिप्पणियां की गईं। यह भी पढ़ें- जज पर पक्षपात के आरोप, दिल्ली कोर्ट ने दो आपराधिक मामलों क...