नई दिल्ली, जुलाई 3 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को यूट्यूबर ध्रुव राठी के एक अपमानजनक वीडियो हटाने का अनुरोध करने वाली याचिका पर केंद्र सरकार की शिकायत अपीलीय समिति को 15 दिनों में फैसला लेने का निर्देश दिया। याचिका में कहा गया कि इस वीडियो से लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने अधिवक्ता अमिता सचदेवा द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। याचिका में अपीलीय समिति को मामले पर शीघ्र निर्णय लेने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। पीठ ने कहा कि आदेश की किसी भी तरह की अवहेलना को गंभीरता से लिया जाएगा। यह भी पढ़ें- हिंदू देवी-देवताओं पर आपत्तिजनक वीडियो! ध्रुव राठी के वीडियो पर HC सख्त, 15 दिन की 'डेडलाइन' अदालत ने कहा कि अपीलीय समिति याचिकाकर्ता की अपील पर 15 दिनों के भीतर शीघ्रता...