शामली, फरवरी 2 -- उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने बीमा कंपनी के खिलाफ दायर परिवाद को स्वीकार करते हुए महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। आयोग ने विपक्षी बीमा कंपनी को निर्देशित किया है कि वह परिवादिया के खाते से धोखाधड़ी से काटी गई 1,04,500 रुपये की धनराशि 30 दिसंबर 2019 से अंतिम भुगतान की तिथि तक 6 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज सहित अदा करे। शहर के मोहल्ला मनिहारान निवासी पिंकी पत्नी पवन कुमार जो जनपद सीतापुर के एक प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापिका के पद पर कार्यरत हैं, के खाते से बिना सहमति और सूचना के एचडीएफसी बैंक कर्मचारियों व एजेंट के माध्यम से आदित्य बिरला लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की फॉर्च्यून एलिट प्लान पॉलिसी का प्रीमियम काट लिया गया। बाद में पॉलिसी की शर्तें पूर्व में बताई गई जानकारी से भिन्न पाई गईं। परिवादिया ने फ्री-लुक अवधि के भी...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.