आजमगढ़, जनवरी 14 -- आजमगढ़, संवाददाता। सीजेएम कोर्ट ने धोखाधड़ी के रुपये से खरीदी गयी भूमि को कुर्क करने का आदेश दिया है। आरोपी ने धोखाधड़ी के 36 लाख रुपये से चांदपट्टी में भूमि खरीदी थी। मुबारकपुर थाना की पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर जांच कर रही है। मुबारकपुर निवासी मैनुद्दीन ने आरोप लगाया कि था कि अमान अहमद और फरहाना बानो पत्नी अमान अहमद निवासी ग्राम करमैनी थाना बिलरियागंज ने धोखाधड़ी कर उससे 36 लाख रुपये लिए थे। जिसमे 16 लाख रुपये पीड़ित ने आरटीजीएस के माध्यम से दिए थे। आरोपियों ने धोखाधड़ी के रुपये से रौनापार थाना क्षेत्र के चांदपट्टी में चार गाटा संख्या में 0.1361 हेक्टेयर भूमि फरहाना बानो के नाम से खरीदी है। पीड़ित मैनुद्दीन की शिकायत पर मुबारकपुर थाना की पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर जांच कर रही है। विवेचना कर रहे उपनिरीक्षक धर्मराज यादव ने उक्त सम्पत्त...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.