बागपत, अगस्त 13 -- बागपत। अभियोजन अधिकारी अभीराम गौतम ने बताया कि खेकड़ा के रहने वाले राहुल ने वर्ष 2009 में फर्जी कंपनी खोलकर युवक के साथ लाखों रुपये की धोखाधड़ी की थी। जिसके बाद पीड़ित ने खेकड़ा कोतवाली पर ठगी का मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमे के विवेचक ने कुछ दिनों बाद ही आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। तभी से उक्त मुकदमे की सुनवाई न्यायालय में चल रही थी। गुरुवार को सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायाधीश ने ठगी के आरोपी राहुल को पांच साल की सजा सुनाई, साथ ही उस पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड़ लगाया। अर्थदंड़ अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास के आदेश जारी किए गए।

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