धोखाधड़ी के दोषी को पांच वर्ष का साधारण कारावास
मिर्जापुर, अगस्त 10 -- मिर्जापुर, संवाददाता। न्यायालय ने धोखाधड़ी के दोषी को सोमवार पांच वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। कटरा कोतवाली में दर्ज कूटरचित दस्तावेज के माध्यम से धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने पैरवी कर गवाहों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही कराई। अभियोजन अधिकारी एपीओ नीरज कुमार व बृजेश कुमार तिवारी, कोर्ट मुहर्रिर मुख्य आरक्षी सूबेदार, मुख्य आरक्षी रिजवान अहमद तथा पैरोकार आरक्षी श्रवण कुमार ने प्रभावी पैरवी की।
मामले की सुनवाई सीजेएम (राहुल कुमार सिंह) ने दोषी गाजीपुर जिले के जमनिया थाना क्षेत्र के रामपुर फुकआंव गांव निवासी मैनुद्दी खां को पांच वर्ष का साधारण कारावास की सजा सुनाई है। जेल में बिताई गयी अवधि को सजा में समायोज किया गया है। वहीं शहर, कटरा, विंध्याचल व अदलहाट में दर्ज चार मामलों में पांच दोषी को कारावा...
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