मिर्जापुर, मार्च 30 -- मिर्जापुर, संवाददाता सीजेएम राहुल कुमार सिंह की अदालत ने धोखाधड़ी के मामले की सुनवाई करते हुए दोषी को डेढ़ वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 40 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है।कटरा कोतवाली क्षेत्र के सबरी निवासी राजेश्वर सिंह ने कटरा कोतवाली में तीन मार्च 2023 को बथुआ निवासी दिनेश कुमार सिंह के विरुद्ध धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया। आरोप हैकि धान क्रय करने और मिल को चलाने के लिए अपने कारोबार में रुपये के लेन देने करते थे। विश्वास में लेकर 25 लाख रुपये नगदी गवाहों के समक्ष लिया। एक वर्ष में वापस करने की बात कही। उन्होंने एक चेक दिया, लेकिन वह चेक बाउंस हो गया, लेकिन उसने रुपये वापस नहीं किया। बार बार टाल मटोल करता है। न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए दोषी दिनेश कुमार सिंह को डेढ़ वर्ष की सजा सुनाई है।
हि...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.