धोखाधड़ी के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
अंबेडकर नगर, मई 19 -- अम्बेडकरनगर, विधि संवाददाता। पेट-2025 की परीक्षा में मूल अभ्यर्थी द्रारा स्वंय न शामिल होकर दूसरे को परीक्षा में शामिल कराने के धोखाधड़ी के चर्चित मामले में आरोपी की जमानत अर्जी सत्र न्यायाधीश ने खारिज कर दी। मामला वर्ष भर पूर्व अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के रमाबाई राजकीय महिला महाविद्यालय का है। रमाबाई राजकीय महिला महाविद्यालय की प्राचार्या प्रो. शेफाली सिंह ने अकबरपुर कोतवाली में दर्ज कराए गए मुकदमें में कहा कि नौ सितम्बर 2025 की पेट की द्वितीय पाली की परीक्षा में परीक्षा दे रहे शैलेन्द्र कुमार यादव पुत्र संतोष यादव के बायोमेट्रिक मिलान न होने की सूचना कन्ट्रोल रूप से मिली। यह भी पढ़ें- धोखाधड़ी के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज गहन जांच में मामला सामने आया कि शैलेन्द्र कुमार यादव के स्थान पर आजमगढ़ निवासी अरुण कुमार यादव पु...
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