लखनऊ, मार्च 24 -- लखनऊ, विधि संवाददाता। व्यवसाय में भारी मुनाफा देने का झांसा देकर 15 लाख रुपये लेकर हड़पने और पैसा वापस मांगने पर जानमाल की धमकी देने के आरोपी मोहम्मद जीशान की अग्रिम जमानत अर्जी को एडीजे उमाकांत जिंदल ने खारिज कर दिया।अभियोजन पक्ष के मुताबिक आरोपी मोहम्मद जीशान मुकदमे की कार्यवाही से बचने के लिए काफ़ी लंबे समय से फरार चल रहा है और विवेचना में सहयोग नहीं किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में आरोपी को अगर जमानत दी जाती है तो संभावना है कि आरोपी सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है और उन्हें प्रभावित कर सकता है।कोर्ट में सरकारी वकील ने बताया कि मामले की रिपोर्ट वादी मुकेश कुमार केसरवानी ने कैसरबाग़ थाने में 29 नवंबर 2023 को दर्ज कराई थी। इस रिपोर्ट में कहा गया था की उसने मेसर्स ग्लोरियस हिंदुस्तान इंफ्रा डेवलपर्स के मालिकान जुनैद अहम...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.