अलीगढ़, अप्रैल 2 -- अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। खैर क्षेत्र में ग्राहक को कम वजन की चूड़ी बेचकर धोखाधड़ी के मामले में एडीजे (एससी-एसटी एक्ट)तोष कुमार शर्मा की अदालत ने दोषी सुनार को पांच साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसमें से 30 हजार रुपये वादी को देने व 20 हजार रुपये राज्य कोष में जमा करने के आदेश दिए हैं। वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी सत्यानंद सिंह ने बताया कि खैर क्षेत्र निवासी विजयपाल सिंह ने नौ अगस्त 2009 को मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि तीन साल पहले उनके घर में सोने की चूड़ियां चोरी हो गई थीं। एक महिला ने चोरी की चूड़ियां गिर्राज किशोर उर्फ पप्पू सुनार को चार हजार रुपये में बेच दी थीं। विजयपाल महिला को लेकर सुनार की दुकान पर पहुंचे तो उसने कहा कि चूड़ी लगा दी हैं। चूड़ी के लिए महिला को चार हज...