उरई, सितम्बर 4 -- उरई। संवाददाता डकोर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम टिमरो निवासी महिला द्वारा वर्ष 2016 में दर्ज कराए गए चिटफंड कंपनी द्वारा धोखाधड़ी के मामले में अदालत ने चिटफंड कंपनी से जुड़े दो लोगों को दोषी करार देते हुए सात-सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 7500-7500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।अभियोजन के अनुसार ग्राम टिमरो निवासी राजकुमारी ने 27 जून 2016 को पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि वह स्टेशन रोड स्थित एक चिटफंड कंपनी में एजेंट के रूप में कार्य करती थी। उसके माध्यम से क्षेत्र के कई लोगों ने कंपनी में रुपये जमा किए थे। यह भी पढ़ें- Rudrapur News: उधार की रकम अदा ऩ करने पर खटीमा के जूता कारोबारी को एक साल की सजा निर्धारित समय पूरा होने के बाद जब लोगों ने अपनी जमा रकम वापस मांगी तो उन्हें पैसे नहीं मिले। इसी बीच कं...