जमशेदपुर, सितम्बर 1 -- जमशेदपुर। सीजेएम की अदालत ने सोमवार को 40 लाख रुपये की धोखाधड़ी के मामले में जयदीप चक्रवर्ती और शुभोदीप चक्रवर्ती को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता गौरव पाठक ने बताया कि आरोप छत्तीसगढ़ के सीएम मेडिकल कॉलेज में नामांकन के नाम पर धोखाधड़ी का था, लेकिन सुनवाई में दोष सिद्ध नहीं हुआ। यह भी पढ़ें- Jamshedpur News: Rs.40 लाख की धोखाधड़ी के दो आरोपी बरी यह भी पढ़ें- Jamshedpur News: दो को जख्मी करने का आरोपी बरी

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