धोखाधड़ी मामले में ज्वेलर्स संचालक को नहीं मिली अग्रिम जमानत
रांची, मई 27 -- रांची, संवाददाता। अपर न्यायायुक्त-13 की अदालत ने डोरंडा थाना क्षेत्र में नाबालिग बच्चे को बहला-फुसलाकर घर से लाखों के जेवर निकलवाने के आरोपित गौरी शंकर वर्मा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। प्राथमिकी के अनुसार सूचक ने आरोप लगाया है कि उनके 13 वर्षीय बेटे को पप्पू और वर्मा ज्वेलर्स के मालिक ने चोरी के लिए उकसाया। दोनों ने बच्चे को डराया कि वे उसके घरवालों को सब कुछ बता देंगे। इसके चलते बच्चा डर गया और घर से जेवर निकालकर देने लगा। प्राथमिकी में कहा गया है कि करीब 15 लाख रुपये के जेवर ले लिए। इसके बदले में बच्चे को 20-25 हजार रुपए दिए। यह भी पढ़ें- 20 लाख की चोरी में आरोपी रमेश की जमानत याचिका खारिज अदालत ने यह भी पाया कि जांच अधिकारी द्वारा जारी नोटिस का आरोपी ने जवाब नहीं दिया है। मामले की गंभीरता और जांच लंबित रहने का ...
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