सीतापुर, जनवरी 22 -- शहर कोतवाली क्षेत्र में धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप में 23 वर्ष पूर्व दर्ज हुए मुकदमे में गुरुवार को अभियोजन द्वारा मुकदमे की प्रभावी पैरवी के बाद न्यायालय सीजेएम सीतापुर द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्तों गुरुवचन सिंह निवासी शेरुकहा ,सरदार भजन सिंह , सरदार बूटा सिंह निवासी नरोत्तमनगर को सात वर्ष सश्रम कारावास एवं 26- 26 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।
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